ews प्रमाण-पत्र -सरकारी योजना सामान्य श्रेणी के लोग पाएं 10 प्रतिशत आरक्षण
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देशभर में सरकार द्वारा जनहित के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई गई हैं, जिससे देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सहायता मिलती है।

भारत सरकार ने सामान्य वर्ग (जनरल कास्ट) के लोगों के लिए इसी प्रकार का एक कानून बनाया है, जिसके अंतर्गत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के माध्यम से 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाता है। जिस प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लोगों को आरक्षण दिया जाता है, उसी प्रकार सामान्य वर्ग के लोगों को भी आरक्षण दिया जाता है।

दरअसल सामान्य वर्ग में बहुत से ऐसे लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उनके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं, या एससी / एसटी व ओबीसी वालों को आरक्षण मिलने के कारण वो पीछे रह जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार द्वारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिससे सामान्य वर्ग वाले लोगों को भी 10% का आरक्षण मिलता है। इसका लक्ष्य यह है कि लोगों को रोजगार व शिक्षा में आरक्षण का लाभ देकर उनके आर्थिक जीवन के स्तर को ऊंचा किया जा सके।

भारत सरकार की ओर से इस प्रमाण-पत्र को एक वर्ष की अवधि के लिए वैध माना जाता है। प्रमाण पत्र से मिलने वाली सुविधाओं के लिए नागरिकों को प्रत्येक वर्ष ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को रिन्यू करवाने की आवश्यकता होती है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लाभ लेने के लिए राजस्व विभाग द्वारा केवल उन लोगों को इसका लाभ मिल सकता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते है।

EWS Certificate ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र के लाभ:-

  • सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु विशेष प्रकार की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
  • स्कूल में दाखिले से संबंधी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके आधार पर नागरिक प्रवेश संबंधी सभी सुविधाओं का लाभ सरलता से प्राप्त कर सकते हैं।
  • इस प्रमाण-पत्र से लाभार्थी को सरकारी नौकरी मिलने का अवसर प्राप्त होता है।
  • स्कूल-कॉलेज में जिन लोगों के कम नंबर आये हैं, उनको भी इस नीति का फायदा होगा।

प्रमुख दस्तावेज:-

  • आधार कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • वोटर कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पैन कार्ड
  • परिवार पहचान-पत्र

नियम व शर्तें:-

  • ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र के लिए वो लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक या उससे कम हो। यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 8,00,000 से अधिक हो, वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
  • अनुसूचित जाति (एससी/ एसटी व ओबीसी) वाले इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। यह सुविधा केवल सामान्य वर्ग (जनरल कास्ट) के लोगों को मिलती है।
  • शहरों में रहने वाले लोागें के पास 200 वर्ग गज से अधिक आवासीय भूमि नहीं होनी चाहिए।
  • गांव में रहने वाले लोगों के पास 5 एकड़ से कम आवासीय भूमि होनी चाहिए।
  • पहाड़ी व ग्रामीण इलाकों में घर 10 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए।

Apply Online EWS Certificate आवेदन प्रक्रिया:-

ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया सभी राज्यों में अलग-अलग होती है। हरियाणा राज्य निवासी किसी भी ग्राहक सेवा केन्द्र से फार्म प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार पर सामान्य जानकारी लिखकर, संबंधित दस्तावेज संलग्न करके संबंधित नगरपार्षद/सरपंच, पटवारी व तहसीलदार के हस्ताक्षर करवाएं। फिर ग्राहक सेवा केन्द्र, ई-दिशा केन्द्र या सरल हरियाणा पोर्टल पर आॅनलाइन आवेदन करें। आवेदन करने के 7 दिनों के अंदर ही ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र जारी हो जाता है।

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