सरकारी योजना बुढ़ापेका सहारा श्रम योगी मानधन योजना
भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के जरिए आप हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पा सकते हैं। इस योजना में कौन व्यक्ति हिस्सा ले सकता है। पेंशन पाने के लिए कितने निवेश की जरूरत होगी।
सरकार का लक्ष्य करीब 42 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ देने का है। जो लोग असंठित क्षेत्रों में काम करते हैं वह इस योजना के तहत पेंशन पा सकते हैं। इसमें रेहड़ी और पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य में लगे मजदूर और इसी प्रकार कार्य करने वाले कामगारों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
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क्या है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना?
सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए यह पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत निवेशक को हर महीने कुछ राशि निवेश करनी होगी। सरकार इस योजना के जरिए 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर निवेशक को हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन की गारंटी देती है। इस योजना के जरिए निवेशक को जीवन भर पेंशन जीवन भर मिलेगा। बता दें कि इस योजना में आप जितना योगदान करते हैं, सरकार भी आपके अकाउंट में उतना ही योगदान करती है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन की खास बातें:
- 60 वर्ष की आयु तक योगदान करना होगा, सरकार भी उतना ही योगदान करेगी।
- 60 वर्ष पूरा होने पर 3 हजार रुपये की पेंशन आजीवन मिलनी शुरू हो जाएगी।
- आपकी मृत्यु के बाद पत्नी को आजीवन आधी पेंशन डेढ़ हजार रुपये मिलेगी।
- पत्नी की मृत्यु के बाद परिवार को कोई पेंशन या एक-मुश्त राशि की सुविधा नहीं।
योजना का लाभ लेने हेतु जरूरी दस्तावेज:
- खाता खोलते समय आपकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आपकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम होनी चाहिए।
- सबसे बड़ी शर्त आप इनकम टैक्स पेयर्स या कर दाता नहीं होना चाहिए।
- पात्र व्यक्ति ईपीएफओ, एनपीएस और ईएसआईसी के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए।
- व्यक्ति के पास मोबाइल फोन, आधार संख्या होना अनिवार्य है।
- योजना के लिए बचत खाता भी अनिवार्य है।
मानधन योजना में कितने निवेश की जरूरत:
- आप 18 वर्ष के हैं, तो 60 वर्ष की आयु से 3 हजार रुपये पेंशन के लिए हर महीने 55 रुपये निवेश जरूरी।
- आप 29 वर्ष के हैं, तो 60 वर्ष की आयु से 3 हजार रुपये पेंशन के लिए हर माह 100 रुपये का निवेश।
- आप 40 वर्ष के हैं, तो 60 वर्ष की आयु से 3 हजार रुपये पेंशन के लिए हर महीने 200 रुपये का निवेश करना होगा।
टोल फ्री नंबर पर लें जानकारी:
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का लाभ आसानी से मिल सके, इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। टोल फ्री नंबर 18002676888 पर बात करके इस योजना के बारे में पूरी जानकारी ली जा सकती है। केन्द्र सरकार ने योजना के लिए श्रम विभाग के कार्यालय, एलआईसी, ईपीएफओ को श्रमिक सुविधा केंद्र बनाया है। इन कार्यालयों में भी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम के बारे में जानकारी ली जा सकती है।
किस उम्र के लोग उठा सकते हैं फायदा:
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम से अगर कोई जुड़ना चाहता है तो उसकी 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। असंगठित क्षेत्र के ऐसे कामगार जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम है, उनको इस योजना के तहत 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी। अगर पेंशन योजना का लाभ लेने वालों में से किसी एक की मौत हो जाती है, तो उनके बच्चों को उसकी पेंशन नहीं मिल सकेगी। इस योजना से जुड़ने वाले व्यक्ति की महीने में आमदनी 15 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
55 रुपये महीने का देना होगा योगदान:
असंगठित क्षेत्र के कामगार यदि इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो उनको इसके लिए एक निश्चित योगदान देना होगा। अगर कोई 18 साल का कामगार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम से जुड़ना चाहता है, तो उसे हर माह 55 रुपये का योगदान अपनी तरफ से करना होगा। लेकिन अगर किसी की उम्र 40 साल है तो उसे हर माह 200 रुपये का योगदान करना होगा। इस योजना से जुड़ने के बाद जैसे ही कामगार की उम्र 60 साल की होगी उसे पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। यह पेंशन 3000 रुपये महीने की होगी। जहां तक सरकार के योगदान का सवाल है, तो सरकार कामगार के बराबर ही योगदान हर माह करेगी।
ऐसे होगा रजिस्ट्रेशन:
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) कराना होगा। यह रजिस्ट्रेशन कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से कराए जा सकते हैं। केन्द्र सरकार ने इस योजना के लिए एक वेब पोर्टल तैयाार किया है। कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) केन्द्रों के संचालक इस पोर्टल पर ही श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। यह रजिस्ट्रेशन ही कामगारों यानी श्रमिकों का आवेदन माना जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रम विभाग में अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। एक बार रजिस्ट्रेशन होते ही सारी जानकारी आॅनलाइन माध्यम से भारत सरकार के पास चली जाएगी।
योजना के लाभ हेतु ये होगी प्रक्रिया:
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए कामगारों या श्रमिकों को कुछ दस्तावेज देने होंगे। इनमें आधार कार्ड के अलावा बचत या जनधन बैंक खाते की पासबुक और मोबाइल नंबर बताना होगा। इसके अलावा एक सहमति पत्र देना होगा। इस सहमति पत्र के बाद ही पंजीकरण होगा। बाद में यह सहमति पत्र उस बैंक की शाखा में भी देना होगा, जिसमें श्रमिक का बैंक खाता होगा। इसके बाद बैंक श्रमिक के खाते से पैसे काट कर पेंशन स्कीम में अंशदान के रूप में जमा कर देगी।
योजना से जुड़ी इन बातों को जानना भी जरूरी:
- पहले से ही केंद्र सरकार की सहायता वाली किसी अन्य पेंशन स्कीम का सदस्य होने पर वर्कर मानधन योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
- अपने हिस्से का योगदान करने में चूक होने पर पात्र सदस्य को ब्याज के साथ बकाए का भुगतान करके कॉन्ट्रिब्यूशन को नियमित करने की अनुमति होगी। यह ब्याज सरकार तय करेगी।
- यदि व्यक्ति जुड़ने की तारीख से 10 साल के अंदर स्कीम से निकलने का इच्छुक है तो केवल उसके हिस्से का योगदान सेविंग बैंक की ब्याज दर पर उसे लौटाया जाएगा।
- यदि व्यक्ति स्कीम से 10 साल बाद लेकिन 60 साल की उम्र से पहले निकलता है तो उसे पेंशन स्कीम में कमाए गए वास्तविक ब्याज के साथ उसके हिस्से का योगदान लौटाया जाएगा।
- किसी कारण से सदस्य की मौत हो जाने पर जीवनसाथी के पास स्कीम को चलाने का विकल्प होगा। इसके लिए उसे नियमित योगदान करना होगा।
- व्यक्ति और उसके जीवनसाथी की मौत होने की दशा में रकम को वापस फंड में क्रेडिट कर दिया जाएगा।
- यदि व्यक्ति 60 साल की उम्र से पहले अस्थायी रूप से विकलांग हो जाता है और स्कीम में योगदान करने में समर्थ है तो उसके पास स्कीम के वास्तविक ब्याज के साथ अपने हिस्से का योगदान लेकर स्कीम से निकलने का विकल्प होगा।
- उन वर्षों के दौरान जब व्यक्ति को पेंशन मिलेगी, तब जीवनसाथी को उसमें से 50 फीसदी लेने का हक होगा। व्यक्ति की मौत के बाद बच्चों को पेंशन बेनिफिट लेने का हक नहीं होगा।
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