micro irrigation scheme

सूक्ष्म सिंचाई योजना micro irrigation scheme हर खेत को मिलेगा पानी
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को अपने खेतों की सिंचाई के लिए उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

यह सब्सिडी किसानों को उन सभी योजनाओं के लिए भी प्रदान करेगी, जिसमे पानी की बचत, कम मेहनत और साथ ही खर्चें की भी सही तरह से बचत हो सकेगी। जिससे किसानों को अपने खेतों में सिंचाई करने में सुविधा होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि अनाज के लिए कृषि सबसे जरुरी है और कृषि तभी बेहतर होगी जब सिंचाई अच्छे से की जाएगी। योजना के तहत किसानों की इस समस्या को दूर किया जाएगा और किसानों को उनके खेती के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 50000 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की है ।

सूक्ष्म सिंचाई योजना 2021 का उद्देश्य:

यदि फसल को उचित मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो वह खराब हो जाती है और किसानों को भी बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश के सभी किसान कृषि पर ही निर्भर हैं लेकिन देश के किसानों को जमीन पर खेती करने की समस्या को देखते हुए सरकार नये-नये कदम उठा रही हैं।

सूक्ष्म सिंचाई योजना के जरिये देश के हर खेत को पानी पहुंचाना है। इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-2021 के माध्यम से ज्यादा बल जल संसाधनों को अधिकतम उपयोग पर हैं, ताकि बाद और सूखे के आवेग से होने वाले नुकसान की रोकथाम की जा सके। ऐसा करने से उपलब्ध संसाधनों का कुशल उपयोग हो सकेगा और साथ ही किसानों को अधिक पैदावार मिलेगी।

कृषि सिंचाई योजना की विशेषताएं:

micro irrigation schemeसरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एवं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। पीएम कृषि सिंचाई योजना भी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए आरंभ की गई है।

  • सभी खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाएगा।
  • पानी के सोर्स जैसे कि जल संचयन, भूजल विकास आदि का निर्माण करवाएगी।
  • यदि किसान द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदे जाते हैं तो उनको सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
  • समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
  • ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
  • यदि फसलों को सही प्रकार की सिंचाई प्राप्त होगी तो पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी।
  • योजना का लाभ वह सभी किसान उठा सकते हैं जिनके पास खुद की खेती और जल का स्त्रोत है।
  • वे किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं या सहकारी सदस्य हैं।
  • सेल्फ हेल्प ग्रुप भी सिंचाई योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • सरकार द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदने पर इस योजना के अंतर्गत 80% से 90% तक का अनुदान राशि दी जा रही है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2021 के लाभ:

  • योजना के तहत देश में खेती करने वाले किसानों को अपने खेतों में सिंचाई के लिए उचित मात्रा में पानी उपलब्ध कराना और उसके लिए सरकार द्वारा सिंचाई उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • पानी की कमी को पूरा करने के लिए योजना की शुरूआत की गई है।
  • जो जमीन कृषि के योग्य होगी उस जमीन तक इस योजना को पहुंचाया जाएगा।
  • योजना का लाभ देश के उन किसानों को पहुंचाया जाएगा जिनके पास अपनी खुद की कृषि योग्य भूमि होगी और जल संसाधन होगा।
  • कृषि में विस्तार होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी जिससे अर्थव्यवस्था का पूर्ण विकास होगा।
  • योजना के लिए केंद्र द्वारा 75% अनुदान दिया जाएगा और 25% जो खर्चा रहेगा वह राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
  • नये उपकरणों की प्रणाली के इस्तेमाल से 40-50 प्रतिशत पानी की बचत हो पायेगी और उसके साथ ही 35-40 प्रतिशत कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी एवं उपज के गुणवत्ता में तेजी आएगी।

कृषि सिंचाई योजना 2021 की पात्रता:

  • योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
  • पात्र लाभार्थी देश के सभी वर्ग के किसान होंगे।
  • योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ट्रस्ट, सहकारी समिति, इंकॉपोर्रेटेड कंपनियां, उत्पादक कृषकों के समूहों के सदस्यो और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ उन संस्थानों और लाभार्थियों को मिलेगा जो न्यूनतम सात वर्षों से लीज एग्रीमेंट के तहत उस भूमि पर खेती करते हों। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भी यह पात्रता प्राप्त की जा सकती है।

कृषि सिंचाई योजना 2021 के दस्तावेज:

  • आवेदक का आधार कार्ड ॅ पहचान पत्र
  • किसानों की जमीन के कागजात
  • जमीन की जमा बंदी (खेत की नकल)
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

हरियाणा सरकार दे रही 85 प्रतिशत सब्सिडी

राज्य के किसानों को हरियाणा सरकार पहले 80% की सब्सिडी प्रदान करती थी, उसको अब राज्य सरकार ने बढ़कर 85% की सब्सिडी देने की घोषणा कर दी गई है। किसानों को कृषि से संबंधित सिंचाई के जो नए आधुनिक तकनीकी साधन है उनकी प्राप्ति करवाने के लिये इस सूक्ष्म सिंचाई योजना को शुरू किया है। प्रदेश के किसानों की जो कृषि से फसल की पैदावार होती है उनकी कमी को दोगुना करने के लिए यह योजना सहायक है।

कृषि सिंचाई के लिए पहले जो किसान यंत्रों को खरीदता था, तब राज्य सरकार इनको 80% की सब्सिडी बैंक द्वारा उनके बैंक खाते में वापिस भेज देती थी उसे अब 2021 में हरियाणा सरकार ने सिंचाई यंत्रों की खरीद करने पर (राज्य सरकार) ने सब्सिडी 85% तक कर दी है ताकि किसान को अपनी फसल पैदावार को बढ़ाना काफी आसान हो जाएगा और इससे हरियाणा राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी काफी अच्छा असर देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस योजना के सुचारू रूप से चलाने के लिए हरियाणा सरकार को 1200 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

योजना के पात्रता मानदंड:

  • किसी भी श्रेणी के किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।
  • सभी आवेदक किसानों के पास अपनी कृषि भूमि होना अनिवार्य है।
  • इस योजना में, स्वयं सहायता समूह, ट्रस्ट, सहकारी समितियों, निगमित कंपनियों, उत्पादक किसान समूह के सदस्य पंजीकरण करके लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
  • पिछले सात वर्षों से लीज समझौते के तहत जमीन पर खेती करने वाले किसान भी योजना का लाभ ले सकेंगे।

आवश्यक दस्तावेज व पात्रता:

  • किसान हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना जरुरी है
  • किसान का आधार कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड ॅ पहचान पत्र
  • भूमि की जमाबंदी, रजिस्ट्री
  • बैंक खाता पासबुक सहित
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

वर्गों को ऐसे मिलेगी सब्सिडी

सरकार योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर सब्सिडी प्रदान करेगी। सरकार किसानों को मिनी स्प्रिंकलर, फव्वारा जैसे कृषि उपकरण खरीदने पर सब्सिडी देगी। सामान्य श्रेणी के किसानों को 60 प्रतिशत, छोटे व सीमांत किसानों को 70 प्रतिशत व एससी/एसटी किसानों को 85 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। बिग लैंडर होल्डर किसान को अधिकतम 20225 रुपये, छोटे व सीमांत किसानों को 23600 रुपये और एससी/एसटी को 22650 रुपये सब्सिडी दी जाएगी।

पहले ये जिला होंगे कवर:

  • अंबाला,
  • करनाल,
  • कुरुक्षेत्र,
  • कैथल,
  • हिसार,
  • झज्जर,
  • भिवानी,
  • रेवाड़ी,
  • महेन्द्रगढ़,
  • सिरसा,
  • सोनीपत,
  • पानीपत,
  • जींद।

हेल्पलाइन नंबर:

इस योजना के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर: 0172-3968400

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